सात साल पुराने बहुचर्चित माज अहमद हत्याकांड मामले में थाना गाजीपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय राय समेत पांच अभियुक्तों को एडीजे स्वप्ना सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि, दोषी सुनील सैनी उर्फ पहलवान व राहुल को दस-दस साल की सजा हुई। इन पर 5-5 हजार का जुर्माना लगा है। बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश स्वप्ना सिंह की अदालत ने अभियुक्तों को हत्या एवं हत्या की साजिश रचने का दोषी करार दिया था। मई 2013 में 14 वर्षीय माज की घर में घुसकर हत्या की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में सुनवाई पूरी करने का दिया था आदेश
- 26 फरवरी को अपर सत्र न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने अभियुक्तगण संजय राय, रामबाबू उर्फ छोटू अजीत राय उर्फ सिन्टू, संदीप राय व राकेश कुमार सोनी को आईपीसी की धारा 302, सपठित धारा 120बी जबकि अभियुक्त सुनील कुमार सैनी उर्फ पहलवान व राहुल राय को आईपीसी की धारा 449, 302 सपठित धारा 34 में दोषी करार दिया था। उन्होंने अभियुक्त सुनील कुमार सैनी उर्फ पहलवान को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में दोषी करार दिया था।
- अदालत ने कहा- आरोपित संजय राय ने ही माज की एक रिश्तेदार महिला के साथ असफल प्रेम प्रसंग के कारण अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई थी। सरकारी वकील मुन्नालाल यादव के मुताबिक अगस्त, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त संजय राय की एक अर्जी पर इस मामले की सुनवाई छह माह में पूरा करने का आदेश दिया था।
- मामले की विवेचना में संजय राय समेत आठ अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। एक अभियुक्त अजीत कमार यादव उर्फ बंटी फरार चल रहा है। इसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। इसके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी है। विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 449, 120बी, 420, 467, 468, 471, 116 व 201 में भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था। विवेचना के दौरान इन अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था।
तीन बाइकों पर आए हमलावरों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग
29 मई 2013 को इस मामले की एफआईआर मृतक माज अहमद की बुआ हुस्न बानो ने थाना इंदिरानगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था- उनका 14 वर्षीय भतीजा माज अहमद सिद्दीकी घर में बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहा था। रात्रि साढ़े 10 बजे तीन लोग एक बाइक से आए। आवाज देकर घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे दूसरे भतीजे फैजान सिद्दीकी ने दरवाजा खोला। तीनो अंदर घुस आए और मेरे भतीजे माज पर असलहों से लहुलहुान होकर गिर पड़ा। इसके बाद अभियुक्त भाग गए। माज बिस्तर पर गिरकर तड़प रहा था। फौरन मेरा बेटा नदीम व अबीब तथा आसपास के लोग उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया